Mortgage

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Here we are going to talk about MORTGAGE in brief and what it exactly means and also the types of Mortgages.

If we go by the Google definition, Mortgage basically means a legal agreement between a system(i.e. bank or a building society etc.) and a debtor in which the system lends money at an interest in exchange for taking title of the debtor’s property.

Let’s dive a little bit deeper into this topic and look at how it is actually defined in our law.

It is defined under the Transfer Of Property Act 1882 under which Section 58 defines all the terms related to Mortgage like Mortgagor, Mortgagee, Mortgage-Money, Mortgage-Deed and Mortgage of course.

Mortgage:- A mortgage is the transfer of an interest (only a right not the whole ownership) in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by the way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability (a legal monitory obligation towards the lender).

Mortgagor:- This is the transferor (the person who wants the loan).

Mortgagee:- The transferee (the bank / money lender).

Mortgage-Money:- The principal money + interest money.

Mortgage-Deed:- This is the instrument (if any, for example: an agreement form) by which the transfer is effected.

There’s another very important section related to the working of all the Mortgage system i.e. Section 70.

 Section 70: Accession to mortgaged property.

If, after the date of a mortgage, any accession is made to the mortgaged property, the mortgagee, in the absence of a contract to the contrary, shall, for the purposes of the security, be entitled to such accession.

The Section 70 basically means that if the person in debt does some additional work on the property which is being held as a mortgage by a money lender then the additional work is also entitled to the money lender.

For example, if a person buys a land, and has to use it as a mortgage due to some reasons, and if at the time of signing mortgage-deed the land is barren, but the mortgagor afterwards think of constructing a house over that land while he/she is still within the agreement of mortgage-deed then the house will also be entitled to the money lender.

There are basically 6 types of Mortgages.

 1.Mortgage Deposit of Title Deeds(Equitable Mortgage):-

This is the most common type of Mortgage in India and is used mostly in every state.

So according to this mortgage a person living in any of the following towns of Calcutta, Madras and Bombay (as the Transfer Act was made functional back in 1882 and at that time the cities like Calcutta, Madras and Bombay were the only developed places so only these are named herein) and in any other town which the State Government concerned may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf, delivers to a creditor or his agent documents of title to immovable property, with intent to create a security thereon.

Basically the Mortgagor submits their property documents to the bank until the whole Mortgage-Money is returned to the bank.

The transaction is called a Mortgage By Deposit Of Title-Deeds.

Because of the least legal and practical hassles in this mortgage, it is the most common one.

 

2.Simple Mortgage / Registered Mortgage:-

This is also a very much common type of mortgage in India. In this type of mortgage, without delivering possession of the mortgaged property, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgage-money, and agrees, expressly or implied, that, in the event of his/her failing to pay according to their contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgaged property to be sold and the proceeds of sale to be applied, so far as maybe necessary, in the payment of the mortgage-money.

The transaction is called a Simple Mortgage and the mortgagee a Simple Mortgagee.

A Simple Mortgage becomes a Registered Mortgage if it is registered through a Sub-Registrar Office.

3.Mortgage By Conditional Sale:-

This type of Mortgage is not so common in India but can still be used. In this type of Mortgage, the mortgagor ostensibly (as appears or is sataed to be true) sells the mortgaged property on condition that on default of payment of the mortgage-money on a certain date the sale shall become absolute, or on condition that on such payment being made the sale shall become void, or on condition that on such payment being made the buyer shall transfer the property to the seller.

The transaction is called Mortgage By Conditional Sale and the mortgagee a Mortgagee By Conditional Sale provided that no such transaction shall deemed to be a mortgage, unless the condition is embodied in the document which effects the sale.

4.Usufructuary Mortgage:-

This is the type of Mortgage, where the mortgagor delivers possession or by implication binds himself to deliver possession of the mortgaged property to the mortgagee, and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage-money, and to receive the rents and profits accruing from the property or any part of such rents and profits and to appropriate the same in lieu of interest, or in payment of the mortgage-money, or partly in lieu of interest or partly in payment of the mortgage-money.

The transaction is called an Usufructuary Mortgage and the mortgagee an Usufructuary Mortgagee.

 

 5.English Mortgage:-

This is the type of Mortgage, where the mortgagor binds himself to repay the mortgage-money on a certain date, and transfers the mortgaged property absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso (a condition / qualification attached to an agreement) that he will re-transfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage-money as agreed.

The transaction is called an English Mortgage.

 

 6.Anomalous Mortgage:-

A mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by condition sale, an usufructuary mortgage, an English mortgage or a mortgage by deposit of title-deeds within the meaning of this section is called an Anomalous Mortgage.

How the bank recovers?

 There are basically two Sections under the Transfer Of Property Act 1882 for the ways in which the bank uses the property for their recovery.

1.Section 67:- Right to Foreclosure or Sale

In the absence of a contract to the contrary, the mortgagee has, at any time after the mortgage-money has become due to him, and before a decree (an official order that has the force of law) has been made for the redemption of the mortgaged property, or the mortgage-money has been paid or deposited as hereinafter provided, a right to obtain from the Court a decree that the mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the property, or a decree that the property be sold.

If the bank has to recover and there are no clauses in the Mortgage-Deed related to the selling of property so the bank has to go to court to have orders in their favor of selling the property under Section 67. And if they don’t want to get involved with the court then they are provided with the Section 69.

 

 2.Section 69:- Power of sale when valid

  1. a) A mortgagee has the power to sell the mortgaged property or any part thereof, in default of payment of the mortgage-money, without the intervention of the Court, if it is expressly conferred on the mortgagee by the mortgage-deed.
  1. b) No such power shall be exercised unless and until notice in writing requiring payment of the principal money has been served on the mortgagor, and default has been made in payment of the principal money, or of part thereof, for three months after such service.

On that high note guys thanks a lot for reading this article. I hope that you all gained maximum knowledge from this particular article! And if you like this article please share it and you can also give us feedback for this article through the comment section below. See you there!

 Thank you once again for visiting out website. Have a nice day!

Cheers!

बंधक

Mortgage

यहाँ हम संक्षेप में MORTGAGE के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसका वास्तव में क्या अर्थ है और बंधक के प्रकार भी।

यदि हम Google की परिभाषा के अनुसार चलते हैं, तो बंधक का अर्थ मूल रूप से एक प्रणाली (अर्थात बैंक या एक बिल्डिंग सोसाइटी आदि) और एक देनदार के बीच एक कानूनी समझौता है जिसमें सिस्टम देनदार की संपत्ति का शीर्षक लेने के बदले में ब्याज पर पैसा उधार देता है।

यह मूल रूप से एक ऋण है जो किसी व्यक्ति को घर या संपत्ति खरीदने में सक्षम बनाता है।

आइए इस विषय में थोड़ा गहराई से जाएं और देखें कि यह वास्तव में हमारे कानून में कैसे परिभाषित किया गया है।

इसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसके तहत धारा 58 बंधक से संबंधित सभी शर्तों को परिभाषित करती है जैसे कि बंधक, बंधक, बंधकधन, बंधकविलेख और बंधक।

बंधक:- एक बंधक विशिष्ट अचल संपत्ति  में एक ब्याज (केवल एक अधिकार नहीं संपूर्ण स्वामित्व) का हस्तांतरण है, जो कि अग्रिम धन के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से या ऋण के माध्यम से उन्नत होने के लिए, एक मौजूदा या भविष्य के ऋण, या एक सगाई का प्रदर्शन जो एक आर्थिक दायित्व (ऋणदाता के प्रति कानूनी मौद्रिक दायित्व) को जन्म दे सकता है।

गिरवी रखना:- यह अंतरणकर्ता (ऋण चाहने वाला व्यक्ति) होता है।

बंधक:- अंतरिती (बैंक / साहूकार)

गिरवीधन:- मूलधन + अमानत राशि।

बंधकविलेख:- यह वह साधन है (यदि कोई हो, उदाहरण के लिए: एक अनुबंध प्रपत्र) जिसके द्वारा हस्तांतरण किया जाता है।

सभी मॉर्गेज सिस्टम के कामकाज से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण खंड है धारा 70

धारा 70: गिरवी रखी गई संपत्ति में प्रवेश।

यदि, बंधक की तिथि के बाद, गिरवी रखी गई संपत्ति में कोई परिग्रहण किया जाता है, तो बंधकदार, इसके विपरीत अनुबंध के अभाव में, प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए, ऐसे परिग्रहण का हकदार होगा

धारा 70 का मूल रूप से मतलब है कि अगर कर्ज में डूबा व्यक्ति संपत्ति पर कुछ अतिरिक्त काम करता है जिसे एक साहूकार द्वारा गिरवी रखा जा रहा है तो अतिरिक्त काम भी साहूकार के लिए हकदार है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक भूमि खरीदता है, और उसे कुछ कारणों से गिरवी के रूप में उपयोग करना पड़ता है, और यदि बंधक-पत्र पर हस्ताक्षर करते समय भूमि बंजर है, लेकिन गिरवी रखने वाला बाद में उस भूमि पर एक घर बनाने के बारे में सोचता है जबकि वह अभी भी बंधक-विलेख के समझौते के भीतर है, तो घर भी साहूकार का हकदार होगा।

बंधक मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं।

1.स्वत्व विलेख का बंधक जमा (न्यायसंगत बंधक):-

यह भारत में सबसे आम प्रकार का बंधक है और ज्यादातर हर राज्य में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस बंधक के अनुसार कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे  के निम्नलिखित में से किसी भी शहर में रहने वाला व्यक्ति (जैसा कि 1882 में ट्रांसफर एक्ट को क्रियाशील बना दिया गया था और उस समय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे शहर ही विकसित स्थान थे, इसलिए केवल ये यहां नामित हैं) और किसी अन्य शहर में, जिसे संबंधित राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, एक लेनदार या उसके एजेंट को अचल संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज, उस पर एक सुरक्षा बनाने के इरादे से वितरित करता है।

मूल रूप से बंधक अपने संपत्ति दस्तावेजों को बैंक में जमा करता है जब तक कि पूरा बंधकधन बैंक को वापस नहीं किया जाता है।

लेन-देन को टाइटलडीड्स के जमा द्वारा बंधक कहा जाता है। इस बंधक में कम से कम कानूनी और व्यावहारिक बाधाओं के कारण, यह सबसे आम है।

2.साधारण बंधक/पंजीकृत बंधक:-

यह भी भारत में एक बहुत ही सामान्य प्रकार का बंधक है। इस प्रकार के बंधक में, गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा दिए बिना, गिरवी रखने वाला खुद को बंधक-पैसे का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य करता है, और स्पष्ट रूप से या निहित रूप से सहमत होता है कि, उनके अनुबंध के अनुसार भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति  में गिरवीदार को गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने  और बिक्री की आय को, जहां तक आवश्यक हो, बंधक-धन के भुगतान में लागू करने का अधिकार होगा।

लेन-देन को एक साधारण बंधक  और बंधक को एक साधारण बंधक  कहा जाता है।

एक साधारण बंधक एक पंजीकृत बंधक  बन जाता है यदि इसे उप-पंजीयक कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है।

3.सशर्त बिक्री द्वारा बंधक:-

इस प्रकार का बंधक भारत में इतना आम नहीं है लेकिन फिर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के बंधक में, गिरवी रखने वाला प्रत्यक्ष रूप  से (जैसा प्रतीत होता है या सत्य है) गिरवी रखी गई संपत्ति को इस शर्त पर  बेचता है कि एक निश्चित तिथि पर बंधक-धन के भुगतान में चूक होने पर बिक्री पूर्ण हो जाएगी, या इस शर्त पर  कि ऐसा भुगतान किए जाने पर बिक्री शून्य हो जाएगी, या इस शर्त पर  कि ऐसा भुगतान किए जाने पर खरीदार संपत्ति को विक्रेता को हस्तांतरित कर देगा।

लेन-देन को सशर्त बिक्री द्वारा बंधक  कहा जाता है और बंधकदार को सशर्त बिक्री द्वारा बंधक कहा जाता है, बशर्ते कि ऐसा कोई लेनदेन बंधक नहीं माना जाएगा, जब तक कि बिक्री को प्रभावित करने वाले दस्तावेज़ में शर्त शामिल न हो।

4.ब्याज बंधक:-

यह बंधक का प्रकार है, जहां गिरवीदार कब्जा देता है  या बंधकदार को गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा देने के लिए खुद को बांधता है, और उसे बंधक-धन के भुगतान तक और किराए और मुनाफे को प्राप्त करने  के लिए इस तरह के कब्जे को बनाए रखने के लिए अधिकृत करता है। संपत्ति या इस तरह के किराए और मुनाफे के किसी भी हिस्से से अर्जित करना और ब्याज के बदले में, या बंधक-धन के भुगतान में, या आंशिक रूप से ब्याज के बदले में या आंशिक रूप से बंधक-धन के भुगतान के लिए।

लेन-देन को यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज  कहा जाता है और मॉर्गेजधारी को यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज  कहा जाता है।

5.अंग्रेजी बंधक:-

यह बंधक का प्रकार है, जहां गिरवी रखने वाला एक निश्चित तिथि पर बंधक-पैसा चुकाने के लिए खुद को बाध्य करता है, और गिरवी रखी गई संपत्ति को पूरी तरह से गिरवीदार को हस्तांतरित करता है, लेकिन एक परंतुक (एक समझौते से जुड़ी एक शर्त / योग्यता) के अधीन है कि वह सहमति के अनुसार गिरवीधन का भुगतान करने पर उसे गिरवीकर्ता को पुनः हस्तांतरित कर देगा।

लेनदेन को अंग्रेजी बंधक  कहा जाता है।

6.विषम बंधक:-

एक बंधक जो एक साधारण बंधक नहीं है, शर्त बिक्री द्वारा एक बंधक, एक सूदखोरी बंधक, एक अंग्रेजी बंधक या एक बंधक इस खंड के अर्थ के भीतर शीर्षक-विलेखों को जमा करके एक विषम बंधक कहा जाता है।

बैंक कैसे रिकवर करता है?

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत मूल रूप से दो धाराएं हैं, जिसमें बैंक अपनी वसूली के लिए संपत्ति का उपयोग करता है।

1.धारा 67:- फौजदारी या बिक्री का अधिकार।

 इसके विपरीत एक अनुबंध के अभाव में, गिरवीदार के पास किसी भी समय बंधकपैसा देय हो जाने के बाद, और एक डिक्री (एक आधिकारिक आदेश जिसमें कानून का बल है) के मोचन के लिए बनाया गया है गिरवी रखी गई संपत्ति, या बंधक-पैसा का भुगतान या जमा किया गया है जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, अदालत से एक डिक्री प्राप्त करने का अधिकार कि गिरवी रखने वाले को संपत्ति को भुनाने के उसके अधिकार से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा, या एक डिक्री कि संपत्ति बेची जाएगी।

यदि बैंक को वसूली करनी है और संपत्ति की बिक्री से संबंधित बंधकविलेख में कोई खंड नहीं हैं, तो बैंक को धारा 67 के तहत संपत्ति बेचने के अपने पक्ष में आदेश देने के लिए अदालत में जाना होगा। और यदि वे नहीं करते हैं अदालत में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें धारा 69 प्रदान की जाती है।

2.धारा 69:- वैध होने पर बिक्री की शक्ति

ए) एक गिरवीदार के पास गिरवी रखी गई संपत्ति या उसके किसी हिस्से को, बंधक-धन के भुगतान में चूक करने पर, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, बेचने की शक्ति है, यदि यह बंधकविलेख  द्वारा स्पष्ट रूप से गिरवीदार को प्रदान किया जाता है।

बी) ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बन्धककर्ता को मूल धन के भुगतान की लिखित सूचना  की तामील न कर दी गई हो, और ऐसी सेवा के बाद तीन महीने के लिए मूल धन या उसके भाग के भुगतान में चूक न की गई हो।

दोस्तों इस लेख को पढ़ने के लिए बहुतबहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी को इस विशेष लेख से अधिकतम ज्ञान प्राप्त हुआ होगा! और अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और आप नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग के माध्यम से हमें इस लेख के लिए प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। वहाँ मिलते हैं!

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Hey there! Shubham Rawat here. I am from Roorkee,currently I am an undergraduate student. I love reading books and I am also getting into comic/sketch/story writing and here is my article on Mortgage, I hope you all took some value out of it and really understood what Mortgage is! And for any suggestion i’ll be waiting in the comment section!

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